कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका और सौरव दास को SEM कोर्ट से मिली जमानत की मांग खारिज
नई दिल्ली
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दो प्रमुख कार्यकर्ताओं, आशुतोष रांका और सौरव दास को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दोनों की न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें तुरंत तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया।
7 दिनों से तिहाड़ जेल में थे बंद
पुलिस ने दोनों कार्यकर्ताओं को 13 अक्टूबर को शांति-व्यवस्था बनाए रखने के बांड का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया था। आरोप है कि वे जंतर-मंतर पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को लांघकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे। इसके बाद से ही दोनों पिछले सात दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे।
हाईकोर्ट ने दिया था हस्तक्षेप से इनकार
इससे पहले, बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। हालांकि, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से मना करते हुए सुझाव दिया था कि वे निचली अदालत के फैसले का इंतजार करें। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली थी।
शाम को SEM कोर्ट में हुई पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने जांच का हवाला देकर दोनों की हिरासत बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए जमानतदारों को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं को रिहा करने का फैसला सुनाया।
