आय से अधिक संपत्ति मामले में DPO रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर EOU की छापेमारी

आय से अधिक संपत्ति मामले में DPO रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर EOU की छापेमारी

2.45 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रारंभिक साक्ष्य मिलने का दावा, पति भी मामले में आरोपित; कटिहार और किशनगंज में एक साथ तलाशी

कटिहार/किशनगंज। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मंगलवार को किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उनके और उनके पति गौरव कुमार गुप्ता के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग की ओर से 3 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस मामले में प्रारंभिक जांच के दौरान करीब 2 करोड़ 45 लाख 84 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है। यह राशि उनकी ज्ञात आय से लगभग 87.49 प्रतिशत अधिक बताई गई है।

चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी

EOU की टीम ने विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद मंगलवार को चार ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। इनमें कटिहार जिले के दो आवासीय ठिकाने, किशनगंज स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तथा किशनगंज में उनके निकट संबंधियों के यहां किराये का आवास शामिल है।

कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत मिरचाईबाड़ी स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त कटिहार स्थित पैतृक मकान और ऑफिसर्स कॉलोनी के एक निजी अपार्टमेंट/मकान को भी तलाशी के दायरे में रखा गया है।

वहीं, किशनगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और उनके निकट संबंधियों के यहां किराये के मकान पर भी निगरानी अन्वेषण की टीम पहुंची। पूरी कार्रवाई उपमहानिरीक्षक, निगरानी कोषांग के पदाधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है।

पति को भी बनाया गया आरोपित

आर्थिक अपराध इकाई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रूबी कुमारी के साथ उनके पति गौरव कुमार गुप्ता के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है। गौरव कुमार गुप्ता का पता ऑफिसर्स कॉलोनी, मिरचाईबाड़ी, थाना-सहायक, जिला-कटिहार बताया गया है।

इस संबंध में कांड संख्या 31/26, दिनांक 2 नवंबर 2026 को दर्ज किया गया है। मामला भारतीय दंड विधान की धारा 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है।

ज्ञात आय से 87.49 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप

आर्थिक अपराध इकाई की प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दावा किया गया है कि रूबी कुमारी और उनके पति ने अपनी ज्ञात आय के वैध स्रोतों से अधिक करीब 2,45,84,000 रुपये की संपत्ति अर्जित की है। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से लगभग 87.49 प्रतिशत अधिक आंकी गई है।

हालांकि, यह प्रारंभिक जांच में सामने आया प्रथम दृष्टया आकलन है। संपत्ति के वास्तविक स्वरूप, उसके स्रोत और उससे जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच तलाशी अभियान पूरा होने के बाद की जाएगी।

पहले कटिहार में भी रह चुकी हैं पदस्थापित

बताया जाता है कि रूबी कुमारी पूर्व में कटिहार जिले में भी शिक्षा विभाग की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रह चुकी हैं। वर्तमान में वह किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में कटिहार और किशनगंज दोनों जिलों में उनके कार्यकाल तथा संपत्ति से जुड़े पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आर्थिक अपराध इकाई ने स्पष्ट किया है कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फिलहाल चार ठिकानों पर दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े अन्य साक्ष्यों की तलाश की जा रही है।

Leave a Reply

Scroll to Top